हाईकोर्ट का आदेश, अपीलीय अधिकारी बिना कारण बताए न दें आदेश
प्रयागराजPublished: Apr 16, 2018 11:52:07 pm
कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश में आदेश पारित करने के कारण नहीं दिये गए हैं तो ऐसा आदेश कायम रहने योग्य नहीं।
इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कहा है कि अपीलीय अधिकारी का वैधानिक दायित्व है कि निर्णय लेने से पहले हर तथ्य पर विचार कर कारण सहित निष्कर्ष दें। यदि आदेश में आदेश पारित करने के कारण नहीं दिये गये हैं तो ऐसा आदेश कायम रहने योग्य नहीं होगा और नैसर्गिक न्याय के विपरीत माना जायेगा। कोर्ट ने कहा है कि निष्कर्ष पर पहुंचने का कारण आदेश की जान है, बिना कारण बताये दिया गया आदेश जीवन रहित है। पारदर्शिता व निष्पक्षता के लिए अथारिटी का आदेश देने का कारण अवश्य लिखना चाहिए। यह निर्णय न्यायमूर्ति एस.पी.केसरवानी ने इम्तियाज अहमद की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। आयुक्त ने बिना कारण बताये याची की अपील खारिज कर दी थी जिसे याचिका में चुनौती दी गयी थी।