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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिटायर्ड कर्मी को परेशान करने पर लगाया 50 हजार का हर्जाना

locationप्रयागराजPublished: Nov 04, 2017 07:42:52 am

Submitted by:

sarveshwari Mishra

पीड़ित कर्मचारी एन.राम की याचिका न्यायमूर्ति भारती सपू्र और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने यह आदेश दिया है।

Allahabad High Court

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूरसंचार विभाग के अवकाश प्राप्त कर्मचारी को अनावश्यक रूप से परेशान करने के मामले में विभागीय अधिकारी पर 50 हजार रूपये हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने प्रताड़ित कर्मचारी को नेशनल प्रोन्नति देने, वेतन के अंतर का भुगतान और अवकाश प्राप्ति के सभी लाभ प्रतिशत ब्याज के साथ देने और निर्देश दिया है। पीड़ित कर्मचारी एन.राम की याचिका न्यायमूर्ति भारती सपू्र और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने यह आदेश दिया है। याची का कहना था कि उसे एलटीसी का बिल गलत तरीके से भुगतान कराने के आरोप में प्रताड़ित किया गया। उसकी प्रोन्नतियां रोक दी गयी और चार इंक्रीमेंट भी रोक दिए। 1996 में जांच शुरू की गयी और 2010 में उसे दोषी करार दे दिया गया। याची 04 में रिटायर हो गया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट की गयी। हाईकोर्ट ने कहा कि याची का एलटीसी का टिकट जो फर्जी बताया जा रहा है उसे फर्जी साबित नहीं किया गया। उसके वरिष्ठ अधिकारी ने निजी रंजिश के कारण उसे झूठे मामले में फंसा दिया इसलिए उक्त अधिकारी पर 50 हजार रूपये हर्जाना लगाया है। जो याची को दिया जायेगा। इसके अलावा रोके गये सभी इंक्रीमेंट और सेवानिवृत्ति संबंधी सभी लाभ सात फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करने का निर्देश दिया है।
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