scriptबोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव को निर्देश | Allahabad High Court Instructions to Board Secretary Nina Srivastava | Patrika News

बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव को निर्देश

locationप्रयागराजPublished: May 26, 2019 02:38:10 pm

Submitted by:

sarveshwari Mishra

कोर्ट ने याची से कहा है कि टिकट लगा लिफाफे के साथ आदेश की प्रति भेजे और सचिव निर्णय से याची को अवगत कराये।

allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव नीना श्रीवास्तव को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी माना और कोर्ट आदेश के अनुपालन का एक अवसर देते हुए चार हफ्ते में आदेश के पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची से कहा है कि टिकट लगा लिफाफे के साथ आदेश की प्रति भेजे और सचिव निर्णय से याची को अवगत कराये। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी.त्रिपाठी ने इलाहाबाद के मुकुल अग्रवाल की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याची अधिवक्ता घनश्याम मोर्या का कहना था कि याची सहित 27 लोग बोर्ड में सर्टिफिकेट लेखक थे, कोर्ट ने भविष्य के लिपिक भर्ती में वरीयता का आदेश दिया। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन भी दिया था। इसके बावजूद 1999 में जब भर्ती हुई तो याची व अन्य की नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया। इसी मामले को लेकर जनसूचना अधिकार कानून के तहत सूचना मांगी गयी। न देने पर अपील दाखिल हुई। कोर्ट ने अपील तय करने को कहा। इस आदेश की अवहेलना करने पर यह याचिका दाखिल की गयी है।
BY- Court Corrospondence

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