प्रयागराजPublished: Jun 24, 2022 11:59:09 pm
Sumit Yadav
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने मोनेंद्र कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची का कहना था कि लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2013की लिखित परीक्षा की अपनी उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करना चाहता है। किंतु आयोग इसकी अनुमति नहीं दे रहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट: कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करने की अनुमति देने का आयोग को निर्देश