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इलाहाबाद हाईकोर्ट: कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करने की अनुमति देने का आयोग को निर्देश

locationप्रयागराजPublished: Jun 24, 2022 11:59:09 pm

Submitted by:

Sumit Yadav

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने मोनेंद्र कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची का कहना था कि लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2013की लिखित परीक्षा की अपनी उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करना चाहता है। किंतु आयोग इसकी अनुमति नहीं दे रहा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट: कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करने की अनुमति देने का आयोग को निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट: कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करने की अनुमति देने का आयोग को निर्देश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अभ्यर्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करने का कानूनी अधिकार है।परीक्षक की गोपनीयता बरकरार रखते हुए लोक सेवा आयोग याची की एक माह के भीतर सात दिन की मार्जिन देकर नियत तिथि समय पर निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करे। कोर्ट ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के फैसलों के आधार पर दिया है।जिसमें कहा गया है कि ऐसा अवसर देने से जनहित या गोपनीयता प्रभावित नहीं होती।न ही सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होता है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने मोनेंद्र कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची का कहना था कि लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2013की लिखित परीक्षा की अपनी उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करना चाहता है। किंतु आयोग इसकी अनुमति नहीं दे रहा है।आयोग की तरफ से प्रतिवाद नहीं किया गया।जिसपर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
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याचिका पर सीबीआई की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने पक्ष रखा। मालूम हो कि एक मई 22को साढ़े तीन बजे दिन में एस एच ओ शैयदराजा उदय प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मनराजपुर गांव के कन्हैया यादव के घर पर दबिश दी। कन्हैया के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।ए डी एम चंदौली ने 6फरवरी 22को गुंडा घोषित किया था। पुलिस टीम को कन्हैया यादव नहीं मिले तो परिवार के सदस्यों की जमकर पिटाई की जिसमें 21वर्षीय छात्रा निशा यादव की पुलिस पिटाई से मौके पर ही मौत हो गई।
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