यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने मोनेंद्र कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची का कहना था कि लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2013की लिखित परीक्षा की अपनी उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करना चाहता है। किंतु आयोग इसकी अनुमति नहीं दे रहा है।आयोग की तरफ से प्रतिवाद नहीं किया गया।जिसपर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
याचिका पर सीबीआई की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने पक्ष रखा। मालूम हो कि एक मई 22को साढ़े तीन बजे दिन में एस एच ओ शैयदराजा उदय प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मनराजपुर गांव के कन्हैया यादव के घर पर दबिश दी। कन्हैया के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।ए डी एम चंदौली ने 6फरवरी 22को गुंडा घोषित किया था। पुलिस टीम को कन्हैया यादव नहीं मिले तो परिवार के सदस्यों की जमकर पिटाई की जिसमें 21वर्षीय छात्रा निशा यादव की पुलिस पिटाई से मौके पर ही मौत हो गई।