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इलाहाबाद हाईकोर्ट: भूमिधरी खेती की जमीन पर जबरन व्यायामशाला निर्माण की जांच का निर्देश

locationप्रयागराजPublished: May 28, 2022 11:11:51 pm

Submitted by:

Sumit Yadav

कोर्ट ने बिना विभाजन के याची को जमीन का कब्जा वापस नहीं कर सकते ,एस डी एम व तहसीलदार शाहगंज के इस कथन को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और कहा कि कोर्ट ने जानकारी मांगते समय ही पैमाईश कर आराजी निश्चित करने को कहा था। इसके बावजूद ऐसी जानकारी देना समझ से परे है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट: भूमिधरी खेती की जमीन पर जबरन व्यायामशाला निर्माण की जांच का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट: भूमिधरी खेती की जमीन पर जबरन व्यायामशाला निर्माण की जांच का निर्देश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर को याची की भूमिधरी खेती की जमीन की पैमाइश किये बगैर जबरन व्यायाम शाला निर्माण की जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और 5जुलाई को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। एसडीएम शाहगंज,बी डी ओ शाहगंज,व ग्राम सभा सैफपुर व अशोक कुमार ग्राम प्रधान पर आरोप है कि आराजी संख्या 434के बजाय अतिक्रमण कर 378पर व्यायाम शाला बनाने का आरोप है।जबकि आराजी संख्या 434व्यायाम शाला के लिए राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।
कोर्ट ने बिना विभाजन के याची को जमीन का कब्जा वापस नहीं कर सकते ,एस डी एम व तहसीलदार शाहगंज के इस कथन को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और कहा कि कोर्ट ने जानकारी मांगते समय ही पैमाईश कर आराजी निश्चित करने को कहा था। इसके बावजूद ऐसी जानकारी देना समझ से परे है।
कोर्ट ने जिलाधिकारी से कहा है कि यदि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई तो उच्च अधिकारियों को तलब किया जायेगा और कोर्ट खुद कार्रवाई करेगी। याचिका की सुनवाई 5जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति वी के बिडला तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने निर्मला की याचिका पर दिया है।
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याचिका पर अधिवक्ता आर एन यादव व अभिषेक कुमार यादव ने बहस की।इनका कहना है कि आराजी संख्या 378रकबा 0.158हेक्टेयर उसकी भूमिधारी भूमि है।जिसका अतिक्रमण कर प्रशासन द्वारा व्यायामशाला निर्माण किया जा रहा है।जब कि व्यायाम शाला के लिए अलग भूमि निर्धारित है। खड़ी फसल को नुक्सान कर एस डी एम,के निर्देश पर जे सी बी मशीन से समतलीकरण कार्य किया जा रहा है। फोटो भी दाखिल किया।जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है और कहा है कि यह कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट ने डी एम जौनपुर को फोटोग्राफ व दस्तावेज सहित जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।

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