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बाबा रामदेव के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस

locationप्रयागराजPublished: Nov 01, 2017 04:55:47 pm

बाबा रामदेव के खिलाफ पतंजलि योग संस्थान की जमीन के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जारी हुई नोटिस।

Baba Ramdev

बाबा रामदेव

इलाहाबाद. बाबा रामदेव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस नोएडा में पतंजलि आयुर्वेद को जमीन आवंटन मामले में दी गयी है। इस मामले में कोर्ट ने बाबा रामदेव से 10 दिनों में जवाब मांगा है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी से भी विस्तृत हलफनामा मांगा गया है। जस्टिस तरुण अग्रवाल और जस्टिस अजय भनोट की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद इस पर आदेश दिया है। इसकी अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। मामला पतंजलि फूड एण्ड हर्बल पार्क कि लिये दी गयी जमीन पर हजारों हरे पेड़ काटने का है, जिसके खिलाफ नोएडा के औसाफ समेत नौ किसानों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि योग संस्थान की ओर से नोएडा में फ़ूड एन्ड हर्बल पार्क बनाया जा रहा है। इसके लिये वहां तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने पिछले साल 2016 में नोएडा के कादलपुर व शिलका गांव में साढ़े चार हजार एकड़ जमीन दी थी। खुद अखिलेश ने ही एक दिसम्बर 2016 को इसका शिलान्यास लखनऊ से किया था। नोएडा के औसाफ समेत नौ किसान इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए और याचिका दाखिल की। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना परमीशन वहां छह हजार पेड़ काट दिये गए। अर्जी में र्पावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया है।
उनका कहना है कि जो जमीन बाबा रामदेव की कंपनी को दी गयी है वह पहले कई किसानों को 30 साल की लीज पर दी गयी थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी को नोटिस जारी कर 10 दिनों में इसका जवाब मांगा है। कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को भी नहीं छोड़ा है। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि आखिर किसकी परमिशन से हरे पेड़ कटवाए गए और पेड़ काटते समय सरकारी कर्मचारी व पुलिस कैसे मौजूद थी। उधर प्राधिकरण ने कोर्ट को जानकारी दी है कि जमीन पतंजलि को फूड एण्ड हर्बल पार्क के लिये दी गयी है।
INPUT- prasoon pandey

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