Allahabad High Court: हमारे देश में यौन उत्पीड़न की शिकार महिला किसी को झूठा फंसाने के बजाय चुपचाप सहती रहेगी
प्रयागराजPublished: Jun 03, 2023 08:30:32 am
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, “किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए यौन उत्पीड़न की शिकार होने की झूठी कहानी बनाना किसी महिला के लिए असामान्य होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने कहा। 17 साल की लड़की से रेप के आरोपी आशाराम को जमानत देने से इनकार करते हाईकोर्ट ने कहा।
महिला उत्पीड़न का आरोप झूठ नहीं लगाती
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, “हमारे देश में यौन उत्पीड़न की शिकार महिला किसी को झूठा फंसाने के बजाय चुपचाप सहती रहेगी। एक रेप पीड़िता का कोई भी बयान एक महिला के लिए बेहद अपमानजनक अनुभव होता है और जब तक वह यौन अपराध की शिकार नहीं होती, तब तक वह असली अपराधी के अलावा किसी और को दोष नहीं देगी।”