scriptप्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूल टीचरों गैर जनपद तबादलों पर लेाक पर कोर्ट ने मांगा जवाब | Allahabad High Court News,Allahabad High Court Order,Allahabad News | Patrika News

प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूल टीचरों गैर जनपद तबादलों पर लेाक पर कोर्ट ने मांगा जवाब

locationप्रयागराजPublished: Mar 20, 2018 12:54:30 am

कोर्ट ने बेसिक शिक्षा (अध्याक) सेवा नियमाली 1981 व अन्य नियमों की जानकारी और संबंधित कागजात मांगे हैं।

Teacher

शिक्षक

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने राज्य सरकार से प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत पुरुष शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों में एक जिले में पांच वर्ष सेवा की अनिवार्यता से छूट देने के मामले में जानकारी मांगी है।

कोर्ट ने बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 व अन्य नियमों की जानकारी और संबंधित कागजात भी मांगे हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने प्रेम सिंह व कई अन्य की याचिकाओं पर अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, सीमांत सिंह, विभू राय व अन्य को सुनकर दिया है।
याचिकाओं में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 की धारा 41 में केवल अंतर जनपदीय स्थानांतरण का प्रावधान है, उसमें पांच वर्ष सेवा वाली अनिवार्यता नहीं है। कहा गया है कि सरकार ने महिला टीचरों को नियम 8(2)(डी) के आधार पर अंतर जनपदीय तबादले की छूट दी है लेकिन पुरुष शिक्षकों को यह छूट नहीं दी जा रही है।
अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि विभा सिंह की याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जिन महिला टीचरों के पति, साल-ससुर दूसरे जिलों में निवास कर रहे हैं, उनका अंतर जनपदीय स्थानांतरण किया जाए। उसके बाद सरकार ने ऐसी शिक्षिकाओं से स्थानांतरण के लिए आवेदन मांगे हैं। वकीलों का कहना था कि विशेष परिस्थितियां पु्रुषों के साथ भी होती हैं ऐसे में उन्हें भी यह छूट दी जानी चाहिए।
By Court Correspondence
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो