इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले के बहलोलपुर गांव के सस्ते गल्ले के दुकानदार की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है और विवेचनाधिकारी को यथा शीघ्र विवेचना पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 25 हजार की दो प्रतिभूति व मुचलके पर पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक गिरफ्तारी के समय जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने मुकेश कुमार की अर्जी पर अधिवक्ता एके मिश्र को सुनकर दिया है। सुनवाई वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से की गयी।
याची के खिलाफ गुन्नौर थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफ आई आर दर्ज करायी गयी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। याची अधिवक्ता का कहना था कि उसे बिना सुने धांधली के आरोप में फंसाया गया है। वह निर्दोष हैं।
केन्द्र व राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के तहत प्रदेश की अधीनस्थ अदालतें कार्य कर रही हैं। रेड, ग्रीन व आरेन्ज जोन की सभी जिला अदालतों में न्यायिक कार्य किया जा रहा है। हर जोन के लिए विशेष गाइडलाइन एवं कार्य प्रणाली घोषित की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 8 मई को जारी गाइडलाइन के अनुसार अदालतों में न्यायिक कार्य किया जा रहा है। निबंधक शिष्टाचार ने बताया कि प्रदेश के 64 जिला अदालतों में 2 जून को (रेड, ग्रीन व आरेन्ज जोन) 7521 मामले सुनवाई के लिए पेश हुए। इसमें से कुल 2230 मामले निस्तारित किये गये हैं। रेड जोन की अदालतों मे वर्चुअल सुनवाई की गई। 64 जिला अदालतों में 2163 रिमान्ड आदि मामलों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से की गयी।