बीजेपी के इन दो सांसदों की बढ़ी मुश्किल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में निर्वाचन को चुनौती
याचिका में याची का कहना है कि उसके नामांकन पत्र को गलत जानकारी देने पर निरस्त कर दिया गया किन्तु उसे जवाब दाखिल करने का समय नही दिया गया । कानून के मुताबिक उसको इस मामले मे सुनवाई के लिए 24 घण्टे का समय मिलना चाहिए ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस जाति को एससी का सर्टिफिकेट जारी करने का दिया निर्देश
याचिका में चुनाव अधिकारियों पर राजनितिक दबाव में निर्णय लेने का आरोप लगाया गया है। याची का नामांकन बर्खास्तगी की जानकारी छिपाने के आधार पर निरस्त हुआ। कोर्ट ने अनावश्यक रूप से चुनाव आयुक्त सहित चुनाव अधिकरियों व न्यूज चैनल को पक्षकार बनाने पर आपत्ति की, जिसपर याची ने पक्षकार से हटाने की मांग की। कोर्ट ने इसके लिए याची को अर्जी दाखिल करने की छूट दी है। कोर्ट ने नोटिस पंजीकृत डाक व समाचार पत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है । याचिका की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।