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सपा सांसद आजम खान के निर्वाचन को चुनौती का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने…

locationप्रयागराजPublished: Aug 21, 2019 08:42:17 pm

Submitted by:

Akhilesh Tripathi

आजम के घर पर नहीं मिलने के कारण नोटिस तामील नही होने की कार्यालय रिपोर्ट पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

azam khan

आजम खान

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खां के खिलाफ चुनाव याचिका पर नोटिस तामील होने की जिला जज से रिपोर्ट मांगी है। आजम के घर पर नहीं मिलने के कारण नोटिस तामील नही होने की कार्यालय रिपोर्ट पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। याचिका की सुनवाई 4 सितम्बर को होगी।
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बीजेपी प्रत्याशी जया प्रदा की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति एस डी सिंह कर रहे है। जया प्रदा ने आजम खां के मौलाना जौहर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के लाभ के पद पर रहते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने के आधार पर वैधता को चुनौती दी गयी है। याची की तरफ से अधिवक्ता के आर सिंह ने नोटिस भेजे जाने और अख़बार में प्रकाशित होने व कुछ लोगों पर तामील होने का हलफनामा दाखिल किया गया। कोर्ट ने जिला जज रामपुर से आजम खां पर नोटिस तामील होने पर रिपोर्ट मांगी है।
BY- Court Corrospondence

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