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30 जून को सेवानिवृत्त हुए दारोगाओं को एक साल का नोशनल इन्क्रीमेंट पर हाईकोर्ट ने…

locationप्रयागराजPublished: Nov 20, 2019 09:37:20 pm

Submitted by:

Akhilesh Tripathi

याचीगण आगरा, इटावा, कानपुर आदि जिलों से उपनिरीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।

Allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 जून 2018 एवं 30 जून 2019 को सेवानिवृत्त हुए पुलिस उप निरीक्षकों को एक वर्ष का नोशनल इंक्रीमेंट दिए जाने के संबंध में राज्य सरकार को 4 माह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचियो को इंक्रीमेंट पाने का वैधानिक अधिकार है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अजय कुमार त्रिवेदी व 13 अन्य की याचिका पर दिया है। याचीगण आगरा, इटावा, कानपुर आदि जिलों से उपनिरीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।
याची अधिवक्ता का कहना था कि दो याची 30 जून 2018 को सेवानिवृत्त हुए हैं। जिन्हें 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक नोशनल इंक्रीमेंट पाने का हक है। शेष 30 जून 2019 को सेवानिवृत्त हुए हैं, जिन्हें 1 जुलाई 18 से 30 जून 19 तक का नोशनल इंक्रीमेंट पाने का हक है। जिसे सरकार द्वारा देने से इनकार किया जा रहा है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि याचीगण नोशनल इंक्रीमेंट पाने के हकदार हैं और इस संबंध में 4 माह में सकारण निर्णय लिया जाए।
BY- Court Corrospondence

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