याची अधिवक्ता का कहना था कि दो याची 30 जून 2018 को सेवानिवृत्त हुए हैं। जिन्हें 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक नोशनल इंक्रीमेंट पाने का हक है। शेष 30 जून 2019 को सेवानिवृत्त हुए हैं, जिन्हें 1 जुलाई 18 से 30 जून 19 तक का नोशनल इंक्रीमेंट पाने का हक है। जिसे सरकार द्वारा देने से इनकार किया जा रहा है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि याचीगण नोशनल इंक्रीमेंट पाने के हकदार हैं और इस संबंध में 4 माह में सकारण निर्णय लिया जाए।
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