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शिक्षकों की पुरानी पेंशन को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

locationप्रयागराजPublished: Feb 13, 2020 09:40:24 am

टीचर के नियमित होने की तिथि पर नई पेंशन लागू तो पुरानी पेंशन नहीं मिल सकती: हाईकोर्ट

Teacher

टीचर

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मी को नियुक्ति तिथि के आधार पर ही नयी या पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का अधिकार है। अंश कालिक विषय विशेषज्ञ अध्यापक, इस आधार पर पुरानी पेंशन की मांग नहीं कर सकते कि नई पेंशन स्कीम लागू होने के पहले से कार्यरत हैं और बाद में नियमित कर दिये गये है।

 

कोर्ट ने कहा कि यदि किसी ने सेवा शर्तों को स्वीकार किया है तो उसके विपरीत उन्हें जाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याची जब नियमित हुआ तब पुरानी पेंशन लागू नहीं थी । इसलिए उसे पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जा सकता।

 

यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने योगेन्द्र सिंह इंडोलिया व 14 अन्य विषय विशेषज्ञ अध्यापकों की याचिका दिया है। याची का कहना था कि अंशकालिक विषय विशेषज्ञ के रूप में किए गए कार्य अवधि पर विचार कर पेंशन स्कीम को तय किया जाना चाहिए। किन्तु कोर्ट ने नही माना और कहा कि नियुक्ति की तिथि पर लागू स्कीम का ही लाभ दिया जा सकता है।

By Court Correspondence

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