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एल टी ग्रेड टीचरों को नियुक्ति देने का इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

locationप्रयागराजPublished: Dec 14, 2017 11:15:59 pm

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षकों को नियुक्ति देने का सुनाया आदेश, 2010 की है शिक्षक भर्ती।

LT Grade Teacher

शिक्षक

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2010 के संशोधित परिणाम में चुने गए हिन्दी शिक्षकों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है। उन्हें मूल नियुक्ति की तारीख से सीनियारिटी का फायदा भी मिलेगा।

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यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने रामनरेश सिंह व कमलेश कुमार मौर्य की याचिका पर अधिवक्ता विवेक मिश्र व अन्य को सुनकर दिया। एलटी ग्रेड भर्ती के संशोधित परिणाम को चुनौती देने वाली इस याचिका के अनुसार 513 पुरुण एवं 45 महिला विद्यालयों में हिन्दी विषय के एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए 2010 में विज्ञापन जारी हुआ। 28 जून 2011 को इसकी अंतिम चयन सूची घोषित कर दी गई।

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याची चयनित होकर विभिन्न इंटर कॉलेजों में अध्यापन भी करने लगे लेकिन नवम्बर 2012 में एक प्रश्न के उत्तर को लेकर याचिका दाखिल करके परिणाम संशोधित करने की मांग की गई। बाद में कोर्ट ने आदेश पर चयन बोर्ड ने नौ अप्रैल 2013 को परिणाम संशोधित कर दिया। इससे पूर्व में चयनित 108 अभ्यर्थियों को असफल और 65 असफल को सफल कर दिया गया। संशोधित परिणाम से बाहर अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की। कहा कि वे तीन साल से नौकरी कर रहे हैं और चयन सूची को चुनौती नहीं दी गई।

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सुनवाई के बाद कोर्ट ने चयन बोर्ड को निर्देश दिया कि संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति की तारीख से नियुक्ति पत्र दिया जाए लेकिन वे पिछली अवधि का वेतन प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। उनकी वरिष्ठता की गणना पूर्व में हुई नियुक्ति की तारीख से जोड़ी जाएगी। दूसरी तरफ संशोधित परिणाम में असफल पहले के चयनित अभ्यर्थी नौकरी से बाहर नहीं किए जाएंगे। उन्हें चयन सूची में निचले क्रम पर रखा जाए।
by Prasoon Pandey

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