कोर्ट ने एसएसपी झांसी के याची की बर्खास्तगी आदेश को रद्द करते हुए नये सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी ने कांसटेबल राम किशन की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता ने बहस की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विधि सिद्धांतों के आधार पर कोर्ट ने कहा कि नैतिक अपराध की स्थिति में सेवा प्रभावित होगी।
याची को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास व 10 हजार जुर्माने की सत्र न्यायालय ने सजा सुनाई है। अपील में उसे जमानत मिली है। एस एस पी ने सजा होने के कारण बर्खास्त कर दिया। जिस पर यह याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने कहा कि आचरण पर विचार कर निर्णय लेना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि याची बहाल होता है तो बकाया वेतन सहित सेवाजनित परिलाभ पाने का हकदार होगा।
BY- Court Corrospondence