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मृतक आश्रित की नियुक्ति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

locationप्रयागराजPublished: Dec 11, 2018 10:44:42 pm

Submitted by:

Akhilesh Tripathi

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सी डी सिंह की खंडपीठ ने श्रीमती प्रेमलता की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है।

allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रित सेवा नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत आश्रित की नियुक्ति उसकी योग्यता के अनुसार की जानी चाहिए न कि मृतक कर्मचारी के पद के सापेक्ष। कोर्ट ने पुलिस रेडियो विभाग में मैसेंजर की आश्रित पत्नी को उसकी योग्यता के अनुसार तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सी डी सिंह की खंडपीठ ने श्रीमती प्रेमलता की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। मालूम हो कि याची के पति अविनाश कुमार की सेवाकाल में मृत्यु हो गयी ।वह पुलिस विभाग में मैसेंजर थे। याची ने आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी थी तो कहा गया कि उसके पास आई टी आई डिग्री नही है। जिस पर उसने दरोगा पद पर नियुक्ति की मांग की।तो चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया। जिस पर याचिका दाखिल कर अपनी योग्यता के आधार पर नियम 5 के तहत नियुक्ति की मांग की।
कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी तो यह अपील दाखिल की गयी थी। कोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया और याचिका मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि तृतीय श्रेणी का पद खाली नही है। ऐसे में तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति की जा सकती है।
BY- Court Corrospondence

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