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आयोग की भर्ती पर रोक नहीं, पदों को भरने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

locationप्रयागराजPublished: Apr 21, 2019 10:56:54 pm

Submitted by:

Akhilesh Tripathi

एसोसिएट प्रोफेसरों के पद को भरने के लिए कॉउन्सिलिंग पूरा करने का निर्देश

allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ प्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 2003 की भर्ती के तहत 3 पिछड़ा वर्ग व 2 अनुसूचित जाति वर्ग की एसोसिएट प्रोफेसरों के पद को भरने के लिए कॉउन्सिलिंग पूरा करने का निर्देश दिया है और कहा है कि चुनाव आयोग ने भर्ती संस्थाओं द्वारा जारी भर्ती पर रोक नही लगाया है। आयोग के अधिवक्ता ने आयोग द्वारा जारी आचार संहिता की जानकारी दी और कहा आयोग की भर्ती पर रोक नही है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने राजेंद्र प्रसाद की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।आयोग ने चुनाव के चलते काउंसिलिंग टाल दी थी।जिसे याचिका में चुनौती दी गयी थी।11 जनवरी 19 के आदेश से काउंसिलिंग चुनाव के चलते रोक दी गयी थी।20 मार्च 18 को चयन परिणाम घोषित किया गया है, जिसकी काउंसिलिंग होनी है।
BY- Court Corrospondence

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