यूपी बार काउन्सिल अध्यक्ष दरवेश यादव की हत्या पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दिया यह निर्देश
यशवीर सिंह और सोलह अन्य याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने दिया है। याचीगण का कहना था कि उनकी नियुक्ति पीएसी में कांस्टेबल वाहन चालक के पद पर हुई थी। 5 मार्च 2019 को आईजी मुरादाबाद ने एक आदेश जारी कर याचीगण का स्थानान्तरण विभिन्न जिलों के लिए कर दिया जबकि 24 जुलाई 2015 के शासनादेश के मुताबिक दस वर्ष की सेवा एक जिले में पूरी किये बिना स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता। अदालत का कहना था कि यह सामान्य नियम है कि स्थानान्तरण सेवा का हिस्सा है। अदालत इसमें सीमित अधिकार पर ही हस्तक्षेप कर सकती है जबकि किसी कानूनी अधिकार या नियम का उल्लंघन हुआ हो।