यह आदेश न्यायमूर्ति बी. अमित स्थालेकर तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खण्डपीठ ने शिव वचन सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता के.पी.शुक्ल व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता डा.हरिनाथ त्रिपाठी ने पक्ष रखा। याची का कहना था कि उसकी सेवा अवधि अक्टूबर 2019 में पूरी हो रही है। दो साल के भीतर वह सेवानिवृत्ति होने वाला है। उसने चेयरमैन को प्रत्यावेदन भी दिया है किन्तु निर्णय नहीं लिया जा रहा है जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
By Court Correspondence