अनुराग सिंह और 17 अन्य की याचिकाओं पर जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया था कि , परिषद और प्रदेश के अधिकारी उनसे ड्यूटी बीएलओ और अन्य तरह के गैर शैक्षिक कार्य ले रहे हैं । जबकि अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 और इस संबंध में बनी नियमावली के नियम 21(3) में साफ प्रावधान है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिए जा सकते हैं। कोर्ट ने याचियों को निर्देश दिया है कि वह अपनी शिकायत संबंधित जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष रखें और अधिकारी उस पर आरटीआई एक्ट की धारा 27 के प्रावधानों के मद्देनजर निर्णय लें।