इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला,काफी समय तक शारीरिक संबंध बनाने की इजाजत नहीं देना मानसिक क्रूरता
इलाहाबादPublished: May 25, 2023 08:46:02 pm
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए काफी दिनों तक पार्टनर को यौन संबंध बनाने से इनकार करना मानसिक क्रूरता बताया है।


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Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलाक से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पड़ी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि काफी दिनों तक पार्टनर के साथ यौन संबंध नहीं बनाने की इजाजत देना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा, "अगर कोई पति या पत्नी अपने साथी को बिना किसी वजह के काफी समय तक शारीरिक संबंध बनाने की इजाजत नहीं देता है, तो यह मानसिक क्रूरता के बराबर है।