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लोक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट की अन्य खबरें

locationप्रयागराजPublished: Jun 25, 2018 09:52:12 pm

Submitted by:

Akhilesh Tripathi

याची के खिलाफ 26 मई 2018 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, जिसकी वैधता को चुनौती दी गई थी ।

इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इन्कार कर दिया है किन्तु पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति बी.के. नारायण तथा न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की खंडपीठ ने मथुरा के सुरिर थाना क्षेत्र के निवासी राम बाबू व 4 अन्य की याचिका पर दिया है। याची के खिलाफ 26 मई 2018 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। जिसकी वैधता को चुनौती दी गई थी ।

फार्मासिस्ट के तबादले में हस्तक्षेप से इंकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएमओ मऊ के फार्मासिस्ट को प्रोन्नति देकर झांसी तबादला करने के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है और कहा है कि याची पहले झांसी में कार्यभार ग्रहण करे। इसके बाद वह महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के समक्ष अपनी परेशानियों को लेकर प्रत्यावेदन देकोर्ट ने कहा है कि तबादला नीति पर कोर्ट कार्यवाही का निर्देश नहीं दे सकती। यह अथारिटी पर है वह देखे किसकी बेहतर सेवाएँ कहाँ ली जा सकती है ।इसलिए याची अथारिटी को अर्जी दे। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की खंडपीठ ने किंजल किशोर पाण्डेय की याचिका पर दिया है ।
आर्सेनिक रसायन से बढ़ रहे कैंसर की रोकथाम पर सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के भूरीपुर गांव के लोगों को रामगंगा नदी में उद्योगों के आर्सेनिक रसायन से बढ़ रहे केंसर रोग पर रोकथाम की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार व् प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।और याचिका की सुनवाई की तिथि 25 जुलाई तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय तथा न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने अनुज सिंह रघुवंशी, वेदिका सिंह व अन्य कई विधि छात्राओं की याचिका पर दिया है। याचियों का कहना है कि भूरी पुर गांव आर्सेनिक रसायन के नदी में बहाव के कारण 5 लोगो की कैंसर से मौत हो चुकी है और विद्या देवी के पेन्क्रियाज में कैंसर है। जिसका इलाज अलीगढ़ में हो रहा है। राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता बी पी सिंह कच्छवाह व बोर्ड के अधिवक्ता जे एन मौर्य ने भी पक्ष रखा। इनका कहना था कि इंडिया मार्का दो हैण्डपम्प लगाये गए है। पानी की जांच के लिए नमूना भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जायेगी। भूगर्भ जल में घातक पदार्थ नहीं पाये गये

संयुक्त निदेशक अभियोजन के तबादले पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संयुक्त निदेशक अभियोजन गाजियाबाद के अमरोहा तबादले पर रोक लगा दी है और सक्षम प्राधिकारी को तबादले के खिलाफ याची की दिक्कतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर 3 हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम् सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की खण्डपीठ ने दिया है। याची का कहना है कि वह मानसिक रूप से बीमार है और गाजियाबाद में उसका इलाज हो रहा है।तबादले से उसका सही इलाज नही हो सकेगा। कोर्ट ने 4 हफ्ते या याची के प्रत्यावेदन निर्णीत होने तक तबादले पर रोक लगा दी है।
BY- Court Corrospondence

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