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राशन कार्ड धारकों को दूसरे गांव की दुकान से जोड़ने के खिलाफ याचिका खारिज

locationप्रयागराजPublished: Jun 22, 2019 09:35:42 am

मनौता गांव की दूकानदार की मौत हो गयी तो दूसरे गांव की दूकान पर गांव के कार्डधारकों को सम्बद्ध कर दिया गया।

Ration Card Shop

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प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी के मनौना गांव के राशन कार्ड धारकों को 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव की दुकान से जोड़ने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है।राज्य सरकार के अधिवक्ता बी पी सिंह कछवाह ने कोर्ट को बताया कि मनौना गांव में पूर्व दूकानदार कृष्णकांति के बेटे सुधाकर सिंह को आश्रित कोटे में दूकान का आबंटन कर दिया गया है।याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने राजेश कुमार व् 250 अन्य राशनकार्ड धारकों की याचिका पर दिया है।मनौता गांव की दूकानदार की मौत हो गयी तो दूसरे गांव की दूकान पर गांव के कार्डधारकों को सम्बद्ध कर दिया गया।दूर होने के आधार पर एस डी एम के आदेश को चुनौती दी गयी थी।गांव में ही दूकान आवंटित होने के बाद याचिका का उद्देश्य पूरा होने के कारण कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
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