इसे भी पढ़ें पुलिस पहुंची तो लड़की कर रही थी अर्धनग्न पुरुष का मसाज, जौनपुर में मसाज पार्लर का भांडाफोड़ यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने राजेश कुमार व् 250 अन्य राशनकार्ड धारकों की याचिका पर दिया है।मनौता गांव की दूकानदार की मौत हो गयी तो दूसरे गांव की दूकान पर गांव के कार्डधारकों को सम्बद्ध कर दिया गया।दूर होने के आधार पर एस डी एम के आदेश को चुनौती दी गयी थी।गांव में ही दूकान आवंटित होने के बाद याचिका का उद्देश्य पूरा होने के कारण कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
By Court Correspondence