नोएडा भूमि घोटाले के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा भूमि आवंटन घोटाले के आरोपी नोएडा में मेसर्स तृप्ती कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक विनोद कुमार गोयल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है किन्तु नोएडा अथारिटी के तीन जूनियर इंजीनियरों राजेश कुमार शर्मा, राम दत्त शर्मा व सुशील कुमार अग्रवाल की जमानत मंजूर कर ली है। अन्य कोई केस न होने पर रिहाई का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति डी के सिंह की खण्डपीठ ने दिया है। यादव सिंह व अन्य घोटाले के आरोपियों के खिलाफ सी बी आई जांच चल रही है। सीबीआई अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश का कहना था कि मार्च माह से ही कार्य शुरू कर दिया गया और अक्टूबर में काम पूरा हो गया। इसके बाद नवम्बर में टेंडर पास कर अधिक रेट लगा कर भुगतान कर दिया गया। जूनियर इंजीनियरों ने गलत रिपोर्ट दाखिल की और अनुचित लाभ पहुंचाया। कोर्ट ने जूनियर इंजीनियरों को जमानत मंजूर कर ली किन्तु कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक की अर्जी खारिज कर दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा भूमि आवंटन घोटाले के आरोपी नोएडा में मेसर्स तृप्ती कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक विनोद कुमार गोयल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है किन्तु नोएडा अथारिटी के तीन जूनियर इंजीनियरों राजेश कुमार शर्मा, राम दत्त शर्मा व सुशील कुमार अग्रवाल की जमानत मंजूर कर ली है। अन्य कोई केस न होने पर रिहाई का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति डी के सिंह की खण्डपीठ ने दिया है। यादव सिंह व अन्य घोटाले के आरोपियों के खिलाफ सी बी आई जांच चल रही है। सीबीआई अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश का कहना था कि मार्च माह से ही कार्य शुरू कर दिया गया और अक्टूबर में काम पूरा हो गया। इसके बाद नवम्बर में टेंडर पास कर अधिक रेट लगा कर भुगतान कर दिया गया। जूनियर इंजीनियरों ने गलत रिपोर्ट दाखिल की और अनुचित लाभ पहुंचाया। कोर्ट ने जूनियर इंजीनियरों को जमानत मंजूर कर ली किन्तु कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक की अर्जी खारिज कर दी है।
By: Highcourt Correspondent