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प्रयागराज

चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद फर्जी मतदान पर चुनाव नहीं होगा रद्द, HC का बड़ा आदेश

डीएम का आदेश कोर्ट ने किया रद्द

प्रयागराजMar 14, 2019 / 10:00 pm

Akhilesh Tripathi

allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बवाल व फर्जी मतदान से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। फर्जी मतदान का चुनाव परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिणाम घोषित होने के बाद फर्जी मतदान की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी कौशाम्बी द्वारा चुनाव रद्दकर नये सिरे से मतदान करने के आदेश को अवैध करार दिया है और निरस्त कर दिया है।
जिलाधिकारी ने अलाई उर्फ बख्शीपाट गांव की सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन के मतदान के बाद याची के विजयी घोषित होने के बाद हुए बवाल पर 5 दिसम्बर 08 को चुनाव निरस्त कर नये सिरे से मतदान का आदेश दिया था जिसे याचिका में चुनौती दी गयी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति बी.अमित स्थालेकर तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खण्डपीठ ने धर्मराज की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि 3 बजे ग्राम प्रधान ने सभी की सहमति व हस्ताक्षर से चुनाव परिणाम घोषित कर दिया। इसके डेढ़ घंटे बाद फर्जी मतदान से चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
BY- Court Corrospondence

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