जिलाधिकारी ने अलाई उर्फ बख्शीपाट गांव की सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन के मतदान के बाद याची के विजयी घोषित होने के बाद हुए बवाल पर 5 दिसम्बर 08 को चुनाव निरस्त कर नये सिरे से मतदान का आदेश दिया था जिसे याचिका में चुनौती दी गयी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति बी.अमित स्थालेकर तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खण्डपीठ ने धर्मराज की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि 3 बजे ग्राम प्रधान ने सभी की सहमति व हस्ताक्षर से चुनाव परिणाम घोषित कर दिया। इसके डेढ़ घंटे बाद फर्जी मतदान से चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
BY- Court Corrospondence