शोभित प्रजापति की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने दिया। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची ने 17 जून 2016 को जारी दरोगा भर्ती के विज्ञापन के तहत आवेदन किया था। सभी परीक्षाओं में सफल होने के बाद दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी वह सफल रहा। शारीरिक दक्षता में उसका सीना 79 सेंटीमीटर बिना फुलाये और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर था जो कि निर्धारित मानक के अनुरूप है। इसके बाद मेडिकल टेस्ट हुआ जिसमें कहा गया कि उसका सीना बिना फुलाये 78 सेंटीमीटर है जो निर्धारित मानक से कम है। इस आधार पर उसका अभ्यर्थन रद्द कर दिया गया।