scriptallahabad high court said keeping only meat is not crime pilibhit case | Allahabad High Court: गोवध संरक्षण अधिनियम के तहत हाईकोर्ट का आदेश- केवल मांस रखना अपराध नहीं | Patrika News

Allahabad High Court: गोवध संरक्षण अधिनियम के तहत हाईकोर्ट का आदेश- केवल मांस रखना अपराध नहीं

locationप्रयागराजPublished: Jun 02, 2023 08:11:03 am

Submitted by:

Aman Pandey

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि मांस रखने या ले जाने से गोमांस या गोमांस उत्पादों की बिक्री या आवागमन करने को गोवध अधिनियम के तहत दंडनीय नहीं माना जा सकता जब तक सबूत न हों।

Allahabad high court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक आदेश में कहा है कि मांस रखने या ले जाने से गोमांस या गोमांस उत्पादों की बिक्री या आवागमन करने को गोवध अधिनियम के तहत दंडनीय नहीं माना जा सकता, जब तक कि इस बात का पुख्ता या पर्याप्त सबूत न दिखाया जा सके कि बरामद पदार्थ गोमांस ही है।
Copyright © 2023 Patrika Group. All Rights Reserved.