Allahabad High Court: गोवध संरक्षण अधिनियम के तहत हाईकोर्ट का आदेश- केवल मांस रखना अपराध नहीं
प्रयागराजPublished: Jun 02, 2023 08:11:03 am
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि मांस रखने या ले जाने से गोमांस या गोमांस उत्पादों की बिक्री या आवागमन करने को गोवध अधिनियम के तहत दंडनीय नहीं माना जा सकता जब तक सबूत न हों।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक आदेश में कहा है कि मांस रखने या ले जाने से गोमांस या गोमांस उत्पादों की बिक्री या आवागमन करने को गोवध अधिनियम के तहत दंडनीय नहीं माना जा सकता, जब तक कि इस बात का पुख्ता या पर्याप्त सबूत न दिखाया जा सके कि बरामद पदार्थ गोमांस ही है।