प्रयागराजPublished: Apr 19, 2022 09:08:58 am
Sumit Yadav
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिन्कर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मथुरा के एक सामाजिक कार्यकर्ता शाहिदा की जनहित याचिका पर दिया है। कहा गया कि स्थानीय पुलिस लोगों को परेशान कर रही है। उन्हें ऐसा करने से रोका जाए तथा दारू व मांस की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए। कहा गया कि अपनी पसंद का खाना ,खाना लोगों के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।
कृष्ण जन्म भूमि मथुरा वृंदावन में शराब, मांस की बिक्री पर रोक के खिलाफ याचिका खारिज