न्यायालय ने कहा गाय को आहत को आहत करने पर मिले सजा उन्होंने कहा कि गाय को जो चोट पहुंचाय उन्हे भी दंडित करने के लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि गोरक्षा सभी का कर्तव्य है, किसी धर्म विशेष का नहीं। इसे बचाने का काम देश के प्रत्येक नागरिक का है। कोर्ट ने कहा कि गाय को नुकसान पहुंचाने या हत्या करने वाले को दंडित करना जरूरी है। ऐसे लोग सभी को आहत करते हैं। कोर्ट ने कहा कि गाय के कल्याण से ही देश का कल्याण होगा। गाय किसी धर्म विशेष की नही है। यह देश की संस्कृति है। केंद्र सरकार को इस संबंध में कानून बनाये और और उसका सख्ती के साथ पालन कराए।
मोहसिन राजा बोले गाय पर इलाहबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा गौमाता के सम्बंध में दिये गए सुझाव का स्वागत करते उसका पालन कराए। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौमाता की रक्षा और संरक्षण के लिए संकल्पित हैं। गौ माता हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और धार्मिक आस्था भी है। इस सुझाव को अमल में लाने से पूरे विश्व मे गौ रक्षा, गौ संरक्षण, और गौ के प्रति भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था को विस्तार मिलेगा।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कही ये बात कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, हाई कोर्ट ने जो कहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए। सिर्फ यूपी नहीं देशभर में गौमाता की हत्या पर रोक लगनी चाहिए। यूपी में रोक है, गोवा और आसाम में नहीं है। पूर्वोत्तर के राज्य में नहीं है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने जो कहा है कि गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी को संविधान सम्मत कानून लाना चाहिए।