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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा-वृंदावन में आवासीय क्षेत्र में कामर्शियल गतिविधि पर मांगा जवाब

locationप्रयागराजPublished: May 11, 2022 11:43:47 am

Submitted by:

Sumit Yadav

अधिवक्‍ता प्रेमचंद्र पांडेय ने बहस की और याचिका में कहा गया है कि मथुरा वृंदावन में आवासीय क्षेत्र में निर्धारित मास्टर प्लान के विपरीत बड़े पैमाने पर कामर्शियल गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जिसकी वजह से वृंदावन का प्राचीन स्वरूप प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही यहां के पर्यावरण को भी बड़ी क्षति पहुंच रही है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा-वृंदावन में आवासीय क्षेत्र में कामर्शियल गतिविधि पर मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा-वृंदावन में आवासीय क्षेत्र में कामर्शियल गतिविधि पर मांगा जवाब

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा- वृंदावन मामले में सुनवाई करते हुए कमर्शियल गतिविधियों पर जवाब मांगा है। मास्टर प्लान के विपरीत आवासीय क्षेत्र में कामर्शियल गतिविधियों के विरुद्ध दाखिल याचिका पर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है।
मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने प्रह्लाद कृष्ण शुक्ल की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
मामले में अधिवक्‍ता प्रेमचंद्र पांडेय ने बहस की और याचिका में कहा गया है कि मथुरा वृंदावन में आवासीय क्षेत्र में निर्धारित मास्टर प्लान के विपरीत बड़े पैमाने पर कामर्शियल गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जिसकी वजह से वृंदावन का प्राचीन स्वरूप प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही यहां के पर्यावरण को भी बड़ी क्षति पहुंच रही है।
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