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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना अनुमति गहरी मिट्टी खोदने के खिलाफ याचिका पर जिला प्रशासन से मांगी जानकारी

locationप्रयागराजPublished: Apr 18, 2022 09:17:44 pm

Submitted by:

Sumit Yadav

85 वर्षीय राम इकबाल पांडेय की जमीन से अवैध रूप से 21 फीट गहरी मिट्टी खोदने के मामले में राज्य सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है।याची का कहना है कि पट्टीदार रमेश चंद्र पांडेय व परिवार ने उसके पिता की जमीन की मिट्टी बेच दी है। पुलिस प्रशासन को शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका का सुनवाई 2 मई 22के हफ्ते में होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना अनुमति गहरी मिट्टी खोदने के खिलाफ याचिका पर जिला प्रशासन से मांगी जानकारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना अनुमति गहरी मिट्टी खोदने के खिलाफ याचिका पर जिला प्रशासन से मांगी जानकारी

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के औद्योगिक क्षेत्र थाना नैनी के गांव बजहा मसिका निवासी 85 वर्षीय राम इकबाल पांडेय की जमीन से अवैध रूप से 21 फीट गहरी मिट्टी खोदने के मामले में राज्य सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है। याची का कहना है कि पट्टीदार रमेश चंद्र पांडेय व परिवार ने उसके पिता की जमीन की मिट्टी बेच दी है। पुलिस प्रशासन को शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका का सुनवाई 2 मई 22के हफ्ते में होगी।
करछना के गांव छरिबना निवासी श्रीमती उषा शुक्ला की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने की। याची के पति अधिवक्ता रमेश कुमार शुक्ल का कहना है कि याची के माता पिता की आयु क्रमशः 85 व 82 वर्ष है। मां हृदय रोगी है। पेसमेकर लगा है।पिता भी मानसिक रूप से रूग्ण है।जिसका फायदा उठाकर पट्टीदार रमेश चंद्र पांडेय व परिवार ने दान पत्र के सहारे उनकी जमीन की मिट्टी बेच दी।
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याची ने तहसीलदार को आपत्ति की है। जिलाधिकारी,एस डी एम करछना, एस एस पी को शिकायत की है।कोई कार्रवाई नहीं की गई।थाने में शिकायत दर्ज नहीं की गई है। बिना अनुमति मिट्टी खोदी जा रही है।
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कोर्ट के सामने याची ने सामाजिक कार्यकर्ता और किसान के रूप में रुख किया था। उसके द्वारा यह तर्क दिया गया कि जनहित याचिका जनता के सामान्य हित के लिए यू.पी. भूमि अभिलेख नियमावली एक पुराना नियमावली है और यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 के अनुसार नहीं है।

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