याची के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व विभू राय का कहना है कि याची का तबादला जुलाई 2019 में सब रजिस्ट्रार – 2 नोएडा के पद पर किया गया किया गया। मगर डीएम नोएडा ने उसे ज्वाइन नहीं कराया। डीएम ने शासन को व्यक्तिगत हैसियत से पत्र लिख कर कहा कि वर्तमान सब रजिस्ट्रार , वीरसेन की नोएडा में तैनाती आवश्यक है । इसलिए उनको यहाँ से न हटाया जाए। शासन ने डीएम की मांग अस्वीकार कर दी। इसके बाद याची को ज्वाइन कराया गया । मगर डीएम ने याची की शिकायत कर दी की उसने 21 सरकारी सम्पतियों की रजिस्ट्री नियमविरुद्ध तरीके से कर दी है।
डीएम के पत्र पर आई जी निबंधन ने उसे निलंबित कर दिया। याची का कहना है कि उसने जिन सम्पतियों की रजिस्ट्री की है वह पूर्व से निर्मित फ़्लैट है । जिनका बैनामा करने पर कोई रोक नहीं है। डीएम ने निजी कारण से उसे हटाने के लिए झूठी शिकायत की है। कोर्ट ने निलम्बन आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से यह भी पूछा है कि किस प्रावधान में निर्मित संपत्ति का बैनामा करने पर रोक है।
By Court Correspondence