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सहायक अध्यापक की बर्खास्तगी पर रोक

locationप्रयागराजPublished: Jul 07, 2019 08:52:23 am

Teacherकोर्ट ने बीएसए के आदेश पर रोक लगाते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है।

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प्रतीकात्मक फोटो

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की बीएड डिग्री के आधार पर कार्यरत सहायक अध्यापक की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने ने शाहजहांपुर के अलकेश पांडेय की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। लगभग साढ़े हजार अभ्यर्थियों की बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय से बीएड डिग्री फर्जी निकलने की एसआईटी की रिपोर्ट पर याची को बर्खास्त किया गया था।
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कोर्ट ने बर्खास्तगी के बीएसए के आदेश पर रोक लगाते हुए नियमानुसार जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्रवाई करने को कहा था। इसके बावजूद याची को 22 जून 2019 को पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिए बगैर बर्खास्त कर दिया गया। उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने व वसूली का आदेश भी किया गया। कोर्ट ने बीएसए के आदेश पर रोक लगाते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है।
By Court Correspondence

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