यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता ने वाराणसी के सुधीर नारायण उपाध्याय की याचिका पर अधिवक्ता को सुनकर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार 1996 में शासनादेश आया कि यूजीसी द्वारा निर्धारित अर्हता रखने वाले सभी लाइब्रेरियन को यू जी सी का ग्रेड पे दिया जाए। 11 मई 2016 से इसे लागू कर दिया गया।
2009 में रिटायर याची को 24 अगस्त 2016 से नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठ वेतनमान दिया जाने लगा। 26 मार्च 2019 को 11 मई व 24 अगस्त 2016 के शासनादेश रद्द कर दिए गए और कहा गया कि यूजीसी अर्हता की तिथि से वेतनमान दिया जाएगा। इसी को लेकर गलत वेतन निर्धारण के आधार पर याची से वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई।
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