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सपा ब्लाक प्रमुख के खिलाफ नहीं होगा अविश्वास प्रस्ताव, हाईकोर्ट ने लगायी रोक, मांगा जवाब

locationप्रयागराजPublished: Sep 05, 2018 10:28:08 pm

माधुरब 24 अक्टूबर को कोर्ट करेगी याचिका पर सुनवायी।

माधुरी आर्या

Madhuri Arya

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने बस्ती जिले के कप्तानगंज समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख (क्षेत्र पंचायत प्रमुख) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इस मामले पर राज्य सरकार व विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खण्डपीठ ने ब्लाक प्रमुख माधुरी आर्या की याचिका पर दिया है।
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याचिका पर अधिवक्ता एन.के.पाण्डेय व सुधा पाण्डेय ने बहस की। याचिका के तथ्यों के अनुसार धनमन देवी सहित कुछ सदस्यों ने प्रमुख के खिलाफ जिलाधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दी। 22 जुलाई 18 की इस नोटिस पर जिलाधिकारी ने सीडीओ से आख्या मांगी। 31 जुलाई को मतदान होना था। अवधि कम होने के कारण डीएम ने सात अगस्त को दोबारा नोटिस का आदेश दिया जिसे दस अगस्त को रद्द कर दिया।
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इसी दिन विपक्षियों ने दोबारा नोटिस दी। जिस पर जिलाधिकारी ने 14 अगस्त की नोटिस में 30 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की तिथि तय की। नोटिस पर आदेश पारित होने के एक दिन पहले 13 अगस्त को ही इसे डिस्पैच कर दिया गया जिसे चुनौती दी गयी। कोर्ट ने रिकार्ड मांगा था। 30 अगस्त को मतदान हुआ, किन्तु परिणाम घोषित नहीं किया गया। अब कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
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