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टीचर से बीएलओ ड्यूटी लेने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

locationप्रयागराजPublished: Oct 20, 2019 08:08:42 pm

Submitted by:

Akhilesh Tripathi

कोर्ट ने इस मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है

Allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक से बीएलओ ड्यूटी लेने पर रोक लगा दी है तथा प्रदेश सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है । मुरादाबाद की सहायक अध्यापिका की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है।
याची पारुल गुप्ता के अधिवक्ता ए कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची मेथाडिस्ट गर्ल्स इन्टर कॉलेज मुरादाबाद के प्राइमरी सेक्शन में सहायक अध्यापिका है । उपजिलाधिकारी ने आदेश पारित कर याची को बूथ लेबल ऑफिसर की ड्यूटी और अलग से लगा दिया है, जबकि सुनीता शर्मा केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेने का आदेश दिया है अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेना शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन है।
कोर्ट ने इस मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है और तब तक याची से बीएलओ की ड्यूटी नहीं लेने का आदेश दिया है।

BY- Court Corrospondence

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