याची पारुल गुप्ता के अधिवक्ता ए कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची मेथाडिस्ट गर्ल्स इन्टर कॉलेज मुरादाबाद के प्राइमरी सेक्शन में सहायक अध्यापिका है । उपजिलाधिकारी ने आदेश पारित कर याची को बूथ लेबल ऑफिसर की ड्यूटी और अलग से लगा दिया है, जबकि सुनीता शर्मा केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेने का आदेश दिया है अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेना शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन है।
कोर्ट ने इस मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है और तब तक याची से बीएलओ की ड्यूटी नहीं लेने का आदेश दिया है। BY- Court Corrospondence