यह आदेश न्यायमूर्ति ए.पी.शाही व न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खण्डपीठ ने पीलीभीत के अशोक कुमार समसा व 21 अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि पीलीभीत में कई ऐसे लोगों को गलत तरीके से राजनैतिक पेंशन दिया जा रहा है जो गंभीर प्रकृति के आपराधिक केसों में सजा पा चुके है। कोर्ट ने ऐसे पेंशन पा रहे लोगों को भी नोटिस जारी कर उनसे जवाबी हलफनामा मांगा है तथा कहा है कि वे अपने हलफनामे में स्पष्ट करें कि उनके खिलाफ कितने केस हैं और किन-किन केसों में वे सजायाफ्ता हैं।
अदालत ने डीएम पीलीभीत को भी छह सप्ताह में उनका व्यक्तित हलफनामा दायर करने को कहा है तथा यह निर्देश दिया है कि वह इस प्रकरण की जांच करने के बाद हलफनामा दाखिल करे। कोर्ट इस जनहित याचिका पर छह सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।
BY- Court Corrospondence