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अपराधियों को राजनैतिक पेंशन देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट गंभीर, दिया यह निर्देश

locationप्रयागराजPublished: Nov 01, 2018 10:15:19 pm

Submitted by:

Akhilesh Tripathi

कोर्ट ने ऐसे पेंशन पा रहे लोगों को भी नोटिस जारी कर उनसे जवाबी हलफनामा मांगा है

allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. गंभीर आपराधिक केसों में सजा पा चुके लोगों को राजनैतिक पेंशन देने के मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को सरकारी खजाने से राजनैतिक पेंशन देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने डीएम को जांच कर अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने को कहा है। कोर्ट का कहना था कि गंभीर आपराधिक केसों में सजायाफ्ता लोगों को लोकतंत्र सेनानी अथवा अन्य राजनीतिक पेंशन देना उचित न होगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति ए.पी.शाही व न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खण्डपीठ ने पीलीभीत के अशोक कुमार समसा व 21 अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि पीलीभीत में कई ऐसे लोगों को गलत तरीके से राजनैतिक पेंशन दिया जा रहा है जो गंभीर प्रकृति के आपराधिक केसों में सजा पा चुके है। कोर्ट ने ऐसे पेंशन पा रहे लोगों को भी नोटिस जारी कर उनसे जवाबी हलफनामा मांगा है तथा कहा है कि वे अपने हलफनामे में स्पष्ट करें कि उनके खिलाफ कितने केस हैं और किन-किन केसों में वे सजायाफ्ता हैं।
अदालत ने डीएम पीलीभीत को भी छह सप्ताह में उनका व्यक्तित हलफनामा दायर करने को कहा है तथा यह निर्देश दिया है कि वह इस प्रकरण की जांच करने के बाद हलफनामा दाखिल करे। कोर्ट इस जनहित याचिका पर छह सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।
BY- Court Corrospondence

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