कोर्ट ने नाबालिग याची के शिक्षा के अधिकार के मुद्दे पर भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 1 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने छात्रा देवा पटेल की याचिका पर दिया है। याचिका की सुनवाई के समय नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से दो वकील कोर्ट में बहस के लिए पेश हुए। दोनों में अधिकारिता को लेकर विवाद हुआ।
कोर्ट ने कहा किस विभाग का कौन वकील होगा, कोर्ट तय नहीं कर सकती। यह विभाग ही तय करेगा। एक केस में एक ही पक्ष के दो वकील आने से न्याय प्रशासन में दिक्कत आ रही है। याचिका में 6 से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा का मुद्दा है। अनुछेद 21 ए के तहत मूल अधिकार में शामिल है। केंद्र सरकार के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी ने मंत्रालय की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखा। जिस पर कोर्ट ने न्यायहित में नवोदय विद्यालय के मुकदमों की नोटिस का अधिकार ए एस जी आई कार्यालय को सौपे जाने का अंतरिम आदेश दिया है और इस मामले में केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है।
BY- Court Corrospondence