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चीफ जस्टिस के निर्देश बिना वकीलों के कार्य बहिष्कार की सूचना कोर्टो मे भेजने पर जज खफा- मांगा स्पस्टीकरण

locationप्रयागराजPublished: Aug 10, 2019 05:56:11 pm

एक याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने यह आदेश दिया।

Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

प्रयागराज. हाईकोर्ट के वकीलों की गत 9 अगस्त को हुई हड़ताल की सूचना बिना मुख्य न्यायमूर्ति के आदेश के प्रसारित करने पर हाइकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रधान बेंच सचिव को नोटिस भेजकर स्पस्ट करने के लिए कहा है कि किन परिस्तिथियों मे मुख्य न्यायाधीश के निर्देश के वगैर वकीलों के कार्य बहिष्कार की सूचना कोर्टो मे भेजी गई। एक याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने यह आदेश दिया।
शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एजुकेशन ट्रिब्यूनल के लखनऊ मे गठन के मुद्दे पर हड़ताल का आयोजन किया था। इसकी जानकारी मुख्य न्यायमूर्ति को बार ने प्रस्ताव भेज कर दी थीं । सुबह 10 बजे जब जस्टिस अग्रवाल की कोर्ट बैठी तो बेंच सेक्रेट्री ने प्रस्ताव की प्रति कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट ने देखा की प्रस्ताव पर मुख्य न्यायाधीश की ओर से न तो कोई टिप्पणी लिखी गई है और न ही इसे फॉरवर्ड किया गया है। इस बारे में पूछने पर बेंच सेक्रेटरी ने बताया कि प्रस्ताव की प्रति उनको चीफ बेंच सेक्रेटरी ने भेजी है। इस पर कोर्ट ने चीफ बेंच सेक्रेटरी से स्पस्टीकरण मांग लिया है। मामले की सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
By Court Correspondence

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