याची का कहना है कि घोषणा को घोषणापत्र से हटाया जाए, याची के 3 अप्रैल 19 को चुनाव आयोग को भेजे गये प्रत्यावेदन को निर्णीत किया जाए। याची का कहना है कि प्रलोभन देकर वोट को प्रभावित करना निष्पक्ष चुनाव के सिद्धान्त के विपरीत है। चुनाव आयोग का दायित्व है कि वह बिना भय, प्रलोभन के निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराये, ऐसा करना चुनाव आचार संहित का उल्लंघन है। आयोग के अधिवक्ता बी.एन.सिंह का कहना था कि चुनाव से संबंधी शिकायत पर विचार करने का अधिकार आयोग को है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ऐसा ही कहा है। कोर्ट ने याचिका को उचित पीठ के समक्ष सुनवाई हेतु पेश करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पत्रावली प्रेषित कर दी है।
BY- Court Corrospondence