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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, नवंबर के आखिरी हफ्ते तक करा लें नगर निकाय चुनाव

locationप्रयागराजPublished: Aug 16, 2017 09:40:00 pm

Submitted by:

Akhilesh Tripathi

अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में अधिसूचना जारी करने और नवम्बर के आखिरी हफ्ते तक पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव सम्पन्न कराने का आदेश दिया है।

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इलाहाबाद. नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर चाचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव नवम्बर के आखिरी हफ्ते तक सम्पन्न कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दाखिल उस एफिडेविट पर दिया है जिसमें राज्य सरकार ने नवम्बर तक चुनाव कराने की बात कही है।
हाईकोर्ट ने प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह के अन्डरटेकिंग के आधार पर राज्य सरकार को 25 अक्टूबर 2017 तक परिसीमन, रैपिड सर्वे, रिजर्वेशन और मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। जबकि हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पंच स्थानीय को अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में अधिसूचना जारी करने और नवम्बर के आखिरी हफ्ते तक पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव सम्पन्न कराने का आदेश दिया है। ये आदेश हाईकोर्ट ने शाहजहांपुर के सुकेश कुमार गुप्ता और झूंसी इलाहाबाद के राम लखन यादव की याचिका पर ये आदेश दिया है।
साथ ही साथ हाईकोर्ट ने नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों में जल्द चुनाव कराये जाने और राज्य सरकार की 15 जुलाई 2017 की अधिसूचना से निकायों में प्रशासक बैठाने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को निस्तारित भी कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव होने तक निकायों में प्रशासक ही तैनात रहेंगे। चीफ जस्टिस डी. बी. भोसले और जस्टिस एम.के.गुप्ता की खण्डपीठ ने सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है।
बता दें कि जून में नगर निकाय चुनाव होना संभावित था, मगर राज्य में कई जगहों पर परिसीमन तय करने की प्रक्रिया चल रही है, जोकि अभी भी कई जगहों पर अधूरी थी । ऐसे में चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव 6 माह के लिए टालने का निर्णय लिया था । नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपनी- अपनी तैयारी भी शुरू कर दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी तेज होने के आसार हैं ।
By- Prasoon Pandey

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