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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छेड़खानी के आरोप में मस्जिद के हाफिज को जमानत देने से किया इंकार

locationप्रयागराजPublished: Nov 01, 2020 09:16:55 pm

Submitted by:

Abhishek Gupta

एक 9 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में आरोपी मस्जिद के हाफिज को जमानत देने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया।

Allahabad Highcourt

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प्रयागराज. एक 9 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में आरोपी मस्जिद के हाफिज को जमानत देने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा यह जघन्य अपराध है और इसमें आरोपी को जमानत नहीं मिल सकती।
मस्जिद के हाफिज के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 9/10 पॉस्को अधिनियम के तहत बरेली के पुलिस स्टेशन भूता में मामला पंजीकृत किया गया है। आरोप है कि उसने नौ वर्षीय लड़की के साथ छेड़खानी की थी। रविवार को मामले की हुई सुनवाई को दौरान आवेदक के वकील ने दलील दी कि आवेदक निर्दोष है और उसे मामले में फंसाया गया है। आवेदक एक युवा व्यक्ति है और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का उद्देश्य उसका करियर खराब करना है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और 25 जून से वह जेल में बंद है।
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वहीं राज्य की ओर से पेश वकील ने आवेदनकर्ता की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के कैरियर को खराब करने के लिए कोई भी उद्देश्य स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं दिखाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक, मस्जिद के हाफिज (पुजारी) के रूप में काम कर रहा है और उसने 9 साल की एक लड़की से छेड़छाड़ की है, जो एक जघन्य अपराध है। इसलिए आवेदक को जमानत देने के लिए कोई मामला नहीं बनता है। इस पर कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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