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जबकि याची 2013 के कांस्टेबल भर्ती में भी शामिल हुआ था । वहां जांच में उसकी लम्बाई 168 सेटीमीटर नापी गई थी जो तय मानक के अनुरूप है और भर्ती होने के लिए उपयुक्त है। याची का कहना था कि उसकी लंबाई नापने में मानक के उपकरणों का प्रयोग नहीं किया गया । इस वजह से दो अलग.अलग जांचों में लंबाई में अंतर आया है । कोर्ट ने इस मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड को 3 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।