scriptइलाहाबाद हाईकोर्ट: ज्ञानवापी विवाद मामले में हिन्दू पक्ष की बाहस पूरी, 6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई | Argument of Hindu side in Gyanvapi dispute case completed in Allahabad | Patrika News

इलाहाबाद हाईकोर्ट: ज्ञानवापी विवाद मामले में हिन्दू पक्ष की बाहस पूरी, 6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

locationप्रयागराजPublished: May 20, 2022 03:42:55 pm

Submitted by:

Sumit Yadav

इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई शुरू होते ही सबसे पहले हिंदू पक्ष अपनी बची हुई बहस को पूरी की। स्वयं भू भगवान विश्वेश्वर पक्षकार की तरफ से उनके वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने बाहस की। हिंदू पक्ष की बहस पूरी होने के बाद ही यूपी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने बाहस की। मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई पर मुस्लिम पक्षकार बहस जारी रखने का निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट: ज्ञानवापी विवाद मामले में हिन्दू पक्ष की बाहस पूरी, 6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट: ज्ञानवापी विवाद मामले में हिन्दू पक्ष की बाहस पूरी, 6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

प्रयागराज: ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई। हिन्दू पक्ष की बची हुई पूरी कर ली गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट अब अगली सुनवाई अब 6 जुलाई को करेगी। मामले में जस्टिस जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने सुनवाई की।
हिन्दू पक्ष ने बाहस की पूरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई शुरू होते ही सबसे पहले हिंदू पक्ष अपनी बची हुई बहस को पूरी की। स्वयं भू भगवान विश्वेश्वर पक्षकार की तरफ से उनके वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने बाहस की। हिंदू पक्ष की बहस पूरी होने के बाद ही यूपी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने बाहस की। मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई पर मुस्लिम पक्षकार बहस जारी रखने का निर्देश दिया है।
इसके बाद समय बचा तो आज यूपी सरकार भी पक्ष रखेगी। वाराणसी की अदालत में 31 साल पहले 1991 में दाखिल मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं, हाईकोर्ट का मुख्य रूप से यही तय करना है। एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराए जाने समेत कई अन्य मुद्दों पर भी होनी बाहस होनी है।
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कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर हो रहे सर्वे में एक बड़ा शिवलिंग मिला है। इसके अलावा भी कई ऐसे चीजे मिली हैं। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर उस आदेश को सुरक्षित कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए 20 मई को तिथि निर्धारित की है।
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