ढाई लाख की जा सकती है इनामी राशि
अशरफ की इनामी राशि बढ़ाकर ढाई लाख की जा सकती है। राशि को बढ़ाने के लिए एडीजी जोन ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। बता दें सीबीआई ने बसपा विधायक राजू पाल की वर्ष 2005 में हुई हत्या के मामले में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ तथा आठ अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने 22 जनवरी 2016 को इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे।
अशरफ की इनामी राशि बढ़ाकर ढाई लाख की जा सकती है। राशि को बढ़ाने के लिए एडीजी जोन ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। बता दें सीबीआई ने बसपा विधायक राजू पाल की वर्ष 2005 में हुई हत्या के मामले में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ तथा आठ अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने 22 जनवरी 2016 को इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे।
राजू पाल हत्याकांड में इनका भी नाम
बसपा विधायक राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात में देवी पाल और संतोष यादव नामक व्यक्तियों की भी मौत हुई थी तथा दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसमें बाहुबली अतीक और उसके भाई अशरफ के अलावा इस मामले में रंजीत पाल, आबिद, फरहान अहमद, इसरार अहमद, जावेद, रफीक, गुल हसन और अब्दुल कवी के खिलाफ आरोप हैं। सीबीआई ने हत्या की साजिश और हत्या के प्रयास के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया है।
बसपा विधायक राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात में देवी पाल और संतोष यादव नामक व्यक्तियों की भी मौत हुई थी तथा दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसमें बाहुबली अतीक और उसके भाई अशरफ के अलावा इस मामले में रंजीत पाल, आबिद, फरहान अहमद, इसरार अहमद, जावेद, रफीक, गुल हसन और अब्दुल कवी के खिलाफ आरोप हैं। सीबीआई ने हत्या की साजिश और हत्या के प्रयास के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया है।
22 जनवरी 2016 में CBI को जांच सौंपने को मिला था आदेश
बसपा विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने इलाबाद के धूमनगंज थाने में अतीक और उसके भाई अशरफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले की जांच में अतीक, अशरफ तथा 9 अन्य लोगों के खिलाफ जांच रिपोर्ट दाखिल की थी। बाद में 12 दिसंबर 2008 को प्रकरण की तफ्तीश सीबीसीआईडी के हवाले कर दी गई. सीबीसीआईडी ने तीन पूरक आरोपपत्र दाखिल किए, लेकिन उनमें से किसी में भी अतीक और अशरफ का नाम शामिल नहीं था. पूजा की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने 22 जनवरी 2016 को राजू पाल हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे।
बसपा विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने इलाबाद के धूमनगंज थाने में अतीक और उसके भाई अशरफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले की जांच में अतीक, अशरफ तथा 9 अन्य लोगों के खिलाफ जांच रिपोर्ट दाखिल की थी। बाद में 12 दिसंबर 2008 को प्रकरण की तफ्तीश सीबीसीआईडी के हवाले कर दी गई. सीबीसीआईडी ने तीन पूरक आरोपपत्र दाखिल किए, लेकिन उनमें से किसी में भी अतीक और अशरफ का नाम शामिल नहीं था. पूजा की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने 22 जनवरी 2016 को राजू पाल हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे।