scriptबाहुबली अतीक अहमद को बड़ा झटका, शार्ट टर्म बेल की सुनवाई से जज ने किया अपने को अलग | Bahubali atiq ahmad in trouble before Loksabha election | Patrika News

बाहुबली अतीक अहमद को बड़ा झटका, शार्ट टर्म बेल की सुनवाई से जज ने किया अपने को अलग

locationप्रयागराजPublished: May 06, 2019 08:42:13 pm

Submitted by:

Akhilesh Tripathi

याचिका की सुनवाई 7 मई को होगी।

Bahubali atiq ahmad

बाहुबली अतीक अहमद

प्रयागराज. वाराणसी से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बाहुबली अतीक अहमद ने अल्पकालिक जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अर्जी की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है और याचिका अन्य पीठ को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित कर दी है। याचिका की सुनवाई 7 मई को होगी।

याची अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र का कहना है कि याची वाराणसी लोक सभा सीट से चुनाव लड़ रहा है। चुनाव प्रचार के लिए उसे अल्पकालिक जमानत पर छोड़ा जाये। विशेष न्यायाधीश प्रयागराज ने धारा 439 के तहत अर्जी को पोषणीय नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि सजायाफ्ता व्यक्ति इस धारा में अर्जी दे सकता है। याची सजायाफ्ता नही है। याची अधिवक्ता ने इसे सही नहीं माना और कहा कि सजायाफ्ता की अर्जी धारा 389 में दाखिल होती है और विचाराधीन कैदी को धारा 439 में अल्पकालिक जमानत पर छोड़ने की अर्जी दाखिल करने का अधिकार है। सुनवाई अन्य पीठ की तरफ से 7 मई को होगी।
BY- Court Corrospondence

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो