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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अंतरजातीय विवाह करने वाले लड़की और लड़का को पुलिस दे सुरक्षा

locationप्रयागराजPublished: May 19, 2022 10:01:19 am

Submitted by:

Sumit Yadav

प्रयागराज एसएसपी और जौनपुर एसपी सामने पेश हुए युगल शादी के पहले प्रेमी युगल प्रयागराज के एसएसपी और जौनपुर के एसपी कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने लड़की और लड़के दोनों को कोर्ट के समक्ष पेश किया। इसके साथ ही कोर्ट ने पूरे मामले की जानकारी ली। कोर्ट को बताया गया कि 20 अप्रैल को लोगाें ने अधिवक्ता के चैंबर पर हमला कर तोड़फोड़ की थी। चैंबर में मौजूद लड़की और लड़का खुद को बचाते हुए वहां से भाग गए थे। बाद में उन्होंने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अंतरजातीय विवाह करने वाले लड़की और लड़का को पुलिस दे सुरक्षा

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अंतरजातीय विवाह करने वाले लड़की और लड़का को पुलिस दे सुरक्षा

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अन्तरजातीय शादी जैसे मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस लड़की और लड़के को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराए। इसके अलावा युगल जोड़ी जहां चाहे वहां रह सकती है इसके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति उमेश कुमार की पीठ ने अंकिता मिश्रा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
प्रयागराज एसएसपी और जौनपुर एसपी सामने पेश हुए युगल शादी के पहले प्रेमी युगल प्रयागराज के एसएसपी और जौनपुर के एसपी कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने लड़की और लड़के दोनों को कोर्ट के समक्ष पेश किया। इसके साथ ही कोर्ट ने पूरे मामले की जानकारी ली। कोर्ट को बताया गया कि 20 अप्रैल को लोगाें ने अधिवक्ता के चैंबर पर हमला कर तोड़फोड़ की थी। चैंबर में मौजूद लड़की और लड़का खुद को बचाते हुए वहां से भाग गए थे। बाद में उन्होंने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया।
इसी मामले में सिविल लाइन थाने में 13 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके 20 अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। मामले में सुनवाई के दौरान विपक्षी के अधिवक्ता के उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी की ओर से बहस करने के लिए एक नए अधिवक्ता पेश हुए। उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपना वकालतनामा दाखिल किया।
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याची पक्ष के अधिवक्ता पवन कुमार यादव ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर लड़की और लड़के को उनके बताए स्थान पर पुलिस सुरक्षा के साथ भेज दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि दोनों को जब भी पुलिस सुरक्षा की जरूरत होगी। वे पुलिस के समक्ष अभ्यावेदन कर सुरक्षा मांग सकते हैं। पुलिस दोनों को सुरक्षा मुहैया कराएगी।
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