सीबीसीआईडी ने तीनों मामलों में जांच की थी तथा फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। फाइनल रिपोर्ट लगाने से नाखुश तलत अजीज ने एसीजेएम महाराजगंज के समक्ष प्रोटेस्ट अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने उसे कम्प्लेंट केस माना। केस में सीआरपीसी की धारा 202 के तहत गवाहों का बयान दर्ज हुआ। बाद में कम्प्लेंट केस मजिस्ट्रेट ने ख़ारिज कर दी। मजिस्ट्रेट के इस खारिज आदेश को इस याचिका में चुनौती दी गयी है। जस्टिस एसडी सिंह ने इस केस की सुनवाई के लिए चार जुलाई की तारीख लगाई है।