अदालत ने तल्ख़ टिप्पणी करते हुए कहा है कि केजरीवाल जैसे नेताओं के पास देश भर में चुनाव प्रचार करने का तो वक्त है लेकिन अदालत में पेश होकर कानूनी कार्यवाही को आगे बढाए जाने का नहीं। स्पेशल कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई पचीस मई को होगी। हालांकि केजरीवाल के वकील ने कोर्ट को यह यकीन दिलाया कि वह अगली सुनवाई पर उन्हें खुद साथ लेकर आएंगे। चुनाव की वजह से अदालत ने मतगणना के बाद की तारीख तय की है। यह मामला साल 2014 में अमेठी जिले का है। उस वक्त केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी से अमेठी में कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कवि व पार्टी नेता कुमार विश्वास को चुनाव मैदान में उतारा था।
अरविन्द केजरीवाल ने दो मई 2014 को गौरीगंज इलाके में कुमार विश्वास का प्रचार करते हुए मंच से आपत्तिजनक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस व बीजेपी को वोट देना देश के गद्दारों को वोट देने की तरह होगा। उन्होंने कई अन्य भड़काऊ व आपत्तिजक बातें भी की थीं। इस पर केजरीवाल और कुमार विश्वास के साथ ही कई अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मुक़दमे की सुनवाई पहले अमेठी कोर्ट में ही हुई, लेकिन पिछले साल यह मामला प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर को गया। अदालत से कई बार नोटिस जारी होने के बावजूद दोनों कभी कोर्ट में पेश नहीं हुए। अदालत ने आज इस मामले में सख्त रुख अपनाया और अगली सुनवाई पर पेश न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किये और कुर्की की कार्रवाई शुरू किये जाने का अल्टीमेटम दिया।