scriptबर्खास्तगी के खिलाफ सीआईएसएफ के आरक्षियो की याचिका खारिज | CISF Reserve Constables petition Reject against Suspension | Patrika News

बर्खास्तगी के खिलाफ सीआईएसएफ के आरक्षियो की याचिका खारिज

locationप्रयागराजPublished: Jun 13, 2019 09:10:22 am

कोर्ट ने कहा है कि जांच अधिकारी व् अनुशासनिक प्राधिकारियों के साक्षिक निष्कर्ष का अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को परीक्षण करने का अधिकार नही है।

Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सी आई एस एफ पटना इकाई में तैनात दो आरक्षियों राम लोचन प्रसाद व् प्रदीप कुमार सिंह की बर्खास्तगी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि जांच अधिकारी व् अनुशासनिक प्राधिकारियों के साक्षिक निष्कर्ष का अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को परीक्षण करने का अधिकार नही है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने आरक्षियों की बर्खास्तगी आदेश की वैधता की चुनौती याचिकाओं पर दिया है।याचिका पर केंद्र सरकार के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश अस्थाना ने प्रतिवाद किया।याचियों के खिलाफ आरक्षी जगदीश यादव को अवास से खींच कर मारपीट करने एवं पत्नी को विधवा बनाने तथा पुत्री का अपहरण कर दुराचार करने की धमकी देने के आरोप की जांच की गयी ।आरोप साबित होने के बाद इन्हें बर्खास्त कर दिया गया।विभागीय अपील भी ख़ारिज हो गयी।
कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान कानून व्यवस्था के कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे है।याचियों का कार्य आपत्तिजनक है। आरोप साबित हुए।याचियों को दी गयी सजा अपराध के अनुरूप है।कोर्ट ने सजा को सही माना और याचिका खारिज कर दी है।
By Court Correspondence

ट्रेंडिंग वीडियो